प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा लाउडस्पीकर पर अजान देना व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है. बदायूं के इरफान द्वारा नूरी मस्जिद पर लाउड स्पीकर से अजान देने के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने यह बात कही.
कोर्ट ने कहा, ‘कानून ने साबित कर दिया है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर का प्रयोग मौलिक अधिकार नहीं है. इसके मुताबिक हम पाते हैं कि यह याचिका गलत समझ के साथ दायर किया गया है इसलिए इसे खारिज किया जा रहा है.’
कोर्ट ने आगे कहा कि हालांकि, ‘अज़ान इस्लाम का अभिन्न अंग है लेकिन इसके लिए लाउडस्पीकर का यूज़ किया जाना धर्म का हिस्सा नहीं है.’
याचिका पर दो जजों की बेंच ने कहा कि पहले भी इस तरह के उदाहरण सामने आए हैं जिसमें कोर्ट्स ने कहा है कि लाउडस्पीकर पर अजान देना मूलभूत अधिकारों में नहीं आता है.
अजान इस्लाम में प्रार्थना है जो कि दिन में दस बार किया जाता है.
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