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Monday, 20 May, 2024
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कानून की छात्रा से बलात्कार के आरोपी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत

एसआईटी ने चिन्मयानंद की शिकायत पर विधि छात्रा और उसके तीन मित्रों के खिलाफ फिरौती मांगने का मामला दर्ज किया था.

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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहारनपुर की एक विधि छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को जमानत दे दी.

चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने यह आदेश पारित किया. इससे पूर्व शिकायतकर्ता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने 16 नवंबर, 2019 को स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

उल्लेखनीय है कि पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में पीड़िता को न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह की अदालत ने चार दिसंबर, 2019 को जमानत दे दी थी.

एसआईटी ने चिन्मयानंद की शिकायत पर विधि छात्रा और उसके तीन मित्रों के खिलाफ फिरौती मांगने का मामला दर्ज किया था.

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