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Sunday, 3 November, 2024
होमदेशइलाहाबाद हाई कोर्ट ने UP सरकार के शीर्ष अधिकारियों को हाथरस गैंगरेप मामले में तलब किया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने UP सरकार के शीर्ष अधिकारियों को हाथरस गैंगरेप मामले में तलब किया

14 सितंबर के सामूहिक बलात्कार और किशोरी की मौत का संज्ञान लेते हुए, पीठ ने हाथरस के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया है.

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 19 वर्षीय दलित महिला से कथित सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या और उसके बाद जबरन दाह संस्कार से नाराज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को शीर्ष पुलिस अधिकारियों को अदालत में तलब किया है.

न्यायमूर्ति राजन रॉय और जसप्रीत सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को समन जारी करते हुए 12 अक्टूबर को अदालत के समक्ष उपस्थित होने को कहा.

14 सितंबर के सामूहिक बलात्कार और किशोरी की मौत का संज्ञान लेते हुए, पीठ ने हाथरस के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया है.

पीठ ने सभी अधिकारियों को सभी दस्तावेजों के साथ अदालत के सामने पेश होने को कहा है.

अदालत, जो विशेष रूप से हाथरस में कथित रूप से जबरन किशोरी के शव का पुलिस द्वारा दाह संस्कार करने से नाराज थी, ने अधिकारियों से कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले की जांच की नवीनतम स्थिति के बारे में पीठ को जानकारी देने के लिए कहा है.

पीठ ने दिवंगत किशोरी के माता-पिता को भी अदालत में आने के लिए कहा कि वे इस घटना के बारे में अपने पक्ष से अवगत कराएं और हाथरस जिला प्रशासन को अदालत में उनकी यात्रा की व्यवस्था करने का आदेश दिया.


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