नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने निर्भया मामले के चार में से तीन दोषियों अक्षय कुमार, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की, मौत की सजा पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है. वहीं दूसरी तरफ उच्चतम न्यायालय ने दोषी मुकेश सिंह की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें उसने 16 दिसंबर 2012 को हुई घटना के दिन दिल्ली में नहीं होने का दावा किया था.
आज उच्चतम न्यायालय और पटियाला हाउस ने निर्भया की हत्या और गैंगरेप के चारों दोषियों की सारी याचिकाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. इस हिसाब से 20 मार्च सुबह 5.30 बजे इन चारों को फांसी दी जानी तय मानी जा रही है.
निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि चारों दोषियों को कल सुबह 5.30 बजे फांसी दी जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने कहा, ‘दोषी मुकेश के लिए कानूनी राहत के सभी विकल्प खत्म हो गए हैं, इस स्थिति में नये सबूतों पर गौर नहीं किया जा सकता.’
यही नहीं न्यायालय ने यह भी कहा कि उसे मुकेश सिंह की याचिका में कोई गुणवत्ता दिखाई नहीं देती है इसलिए उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती.
दोषियों ने बुधवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा को सरकारी अभियोजक ने बताया कि दोषी अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता की दूसरी दया याचिका पर सुनवाई किए बिना उसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पहली दया याचिका पर सुनवाई की गई थी और यह अब सुनवाई के योग्य नहीं है.
उन्होंने अदालत को बताया कि दोषियों के वकील ए पी सिंह झूठी सूचना दे रहे हैं कि पवन गुप्ता की दूसरी दया याचिका लंबित है और उन्होंने कहा कि सभी दोषियों ने अपने कानूनी उपायों का इस्तेमाल कर लिया है.
सिंह ने यह भी कहा कि अक्षय की पत्नी ने बिहार की एक अदालत में तलाक की अर्जी दायर की है जो अभी लंबित है. इस पर विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि कोई अन्य याचिका मौजूदा मामले के कानूनी उपाय के दायरे में नहीं आती है.
गौरतलब है कि पांच मार्च को एक निचली अदालत ने मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को फांसी देने के लिए नया मृत्यु वारंट जारी किया था. चारों दोषियों को 20 मार्च को सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दी जाएगी.
बता दें कि चारों दोषियों की फांसी को लेकर तिहाड़ जेल भी पूरी तरह तैयार है. बुधवार को जल्लाद ने चारों दोषियों के पुतलों पर डमी ट्रायल किया था.