पटना, 28 फरवरी (भाषा) शराब-प्रतिबंधित बिहार में पियक्कड़ जेल की सजा से बच सकते हैं यदि वे शराब के आपूर्तिकर्ता के बारे में जानकारी देते हैं। शीर्ष अधिकारियों ने सोमवार को यहां यह जानकारी दी।
उत्पाद विभाग के उपायुक्त कृष्ण कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि यह ‘राहत’ शराब तस्करों के नेटवर्क और गिरोह पर शिकंजा कसने के इरादे से दी गयी है।
उन्होंने कहा, ‘‘यदि किसी व्यक्ति को शराब के नशे में पकड़ा जाता है तो उससे उस व्यक्ति का नाम पता पूछा जाएगा, जिसने उसे शराब की आपूर्ति की थी। उसकी जानकारी के आधार पर छापे मारे जाएंगे और यदि जानकारी सही मिलती है तो सूचना देने वाले पियक्कड़ को जेल की सजा नहीं होगी।’’
बिहार की नीतीश कुमार नीत सरकार ने अप्रैल 2016 में शराब की बिक्री एवं सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। उनका यह आदेश पियक्कड़ पतियों के बारे में पत्नियों की शिकायत के एक साल बाद आया था।
हालांकि शराब बंदी कानून लागू होने के बाद भी राज्य में पिछले नवम्बर से अब तक जहरीली शराब पीने के कारण 50 से अधिक लोगों की मौत हुई है।
भाषा सुरेश अर्पणा
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