scorecardresearch
Thursday, 9 May, 2024
होमदेशवायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली-NCR में गैर जरूरी निर्माण कार्य पर लगाई रोक

वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली-NCR में गैर जरूरी निर्माण कार्य पर लगाई रोक

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 14 नवंबर को प्राधिकारों को जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत दिल्ली-एनसीआर में लागू प्रतिबंधों को हटाने का निर्देश दिया था, जिसमें गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध भी शामिल था.

Text Size:

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने के बीच केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने रविवार को दिल्ली-एनसीआर में अधिकारियों को चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश दिया.

दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रविवार को शाम चार बजे 407 रहा. जीआरएपी के क्रियान्वयन के लिए उप समिति ने रविवार को क्षेत्र में वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ मौसम संबंधी स्थितियों और दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमान की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की.

उप समिति के अनुसार, पिछले 24 घंटों में हवा की गुणवत्ता में और गिरावट देखी गई. उप समिति ने और गिरावट को रोकने के प्रयास में निर्णय लिया कि जीआरएपी के चरण एक और दो के तहत सभी कार्यों के अलावा, चरण तीन के तहत वर्णित सभी कार्यों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा.

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर चार नवंबर के बाद ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचा है, जब एक्यूआई 447 दर्ज किया गया था. एक्यूआई को 201 और 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बेहद खराब’ और 401 और 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 14 नवंबर को प्राधिकारों को जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत दिल्ली-एनसीआर में लागू प्रतिबंधों को हटाने का निर्देश दिया था, जिसमें गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध भी शामिल था.

अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक

दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं

हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.

अभी सब्सक्राइब करें

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.


यह भी पढ़ें: ‘पुरानी दिल्ली का मिनी दुबई’: कितना अलग है जामा मस्जिद के पास मौजूद गुबंद कैफे


 

share & View comments