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गुरूवार, 22 मई, 2025
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अगस्ता वेस्टलैंड मामला: तिहाड़ जेल अधीक्षक के खिलाफ जमानती वारंट जारी

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नयी दिल्ली, 22 मई (भाषा)दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जेल में बंद बिचौलिए एवं ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की याचिका पर जवाब नहीं देने पर तिहाड़ जेल अधीक्षक के खिलाफ बृहस्पतिवार को जमानती वारंट जारी किया।

विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने अधिकारी को 29 मई को आदेश का पालन न करने का कारण बताने के लिए तलब किया है।

यह आदेश जेम्स की उस याचिका पर आया जिसमें जेल में उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर 29 अगस्त, 2019 को तैयार जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया था।

जेम्स ने दावा किया कि रिपोर्ट में कहा गया है कि तिहाड़ जेल संख्या-1 में किसी भी कैदी से उनकी जान को कोई खतरा नहीं है और उन्होंने कभी भी ऐसा कोई खतरा महसूस नहीं किया।

जेल प्राधिकारियों ने यह दलीलें जेल के अंदर एक ‘खतरनाक आरोपी’ के साथ रखे जाने के उसके आरोपों का खंडन करते हुए दी, जिसके खिलाफ जेल में उसके आचरण को लेकर 41 शिकायतें दर्ज थीं।

न्यायाधीश ने कहा कि महानिदेशक (कारागार) के माध्यम से संबंधित जेल अधीक्षक को नोटिस जारी किया गया था, ‘‘लेकिन पूर्वाह्न 11.15 बजे तक इंतजार करने के बावजूद जेल अधिकारियों की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं आई।’’

आदेश में कहा गया है, ‘‘इन परिस्थितियों में, तिहाड़, नई दिल्ली के जेल-संख्या 4 के अधीक्षक के खिलाफ डीजी (जेल) तिहाड़ के माध्यम से 5,000 रुपये के जमानती वारंट जारी किए जाते हैं, जिसमें निर्देश दिए जाते हैं कि वे आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स द्वारा 30 अप्रैल, 2025 को दिए गए आवेदन का जवाब इस आदेश की प्राप्त होने के दो दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से दाखिल करें। साथ ही उन्हें अगली सुनवाई की तारीख यानी 29 मई, 2025 को अपराह्न करीब बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होकर रिपोर्ट दाखिल न करने के लिए अपना स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए जाते हैं।’’

भाषा धीरज पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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