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Friday, 15 November, 2024
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1 जनवरी के बाद विदेश से छत्तीसगढ़ आए सबको कोरोनावायरस की जांच से गुजरना होगा

राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेज कर कोरोना वायरस से बचाव के संदर्भ में चिन्हांकित देशों से भारत आए लोगों की पहचान करने और उनके चिकित्सा परीक्षण के निर्देश जारी किए गए हैं.

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रायपुर: कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 जनवरी के बाद प्रदेश में विदेशों से (चिन्हांकित कोरोनावायरस प्रभावित देशों) आने वाले सभी व्यक्तियों का चिकिसकीय परिक्षण किया जाएगा. इन देशों की पहचान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी सूची के आधार पर होगी.

राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेज कर कोरोनावायरस से बचाव के संदर्भ में चिन्हांकित देशों से भारत आए लोगों की पहचान करने और उनके चिकित्सा परीक्षण के निर्देश जारी किए गए हैं. भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को इस संबंध में पत्र भेजा गया है.

छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कलेक्टरों को भेजे पत्र में कहा है कि भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रदेश में चिन्हांकित देशों से 1 जनवरी 2020 से विदेश गए एवं वहां से आए व्यक्तियों की पहचान कर उनके एवं उनके परिवारों का चिकित्सा परीक्षण चिकित्सा विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार कराना सुनिश्चित करें. भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे गए हैं.

इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोनावायरस से प्रभावित देशों (जहां कोरोना के कन्फर्म केस मिले है) की सूची भी भेजी गई है. कोरोनावायरस से प्रभावित देशों की सूची में वेस्टर्न पैसिफिक क्षेत्र के देश चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, वियतनाम, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, मलेशिया, कम्बोडिया, फिलिपिंस, साउथ ईस्ट एशिया के देश थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, अमेरिकी क्षेत्र के देश यूनाइडेट स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय क्षेत्र के देश फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी, इटली, रशियन फेडरेशन, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंग्डम, ईस्टर्न मेडिटेरियन क्षेत्र के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शामिल हैं.

कलेक्टरों को भेजे गए पत्र के साथ केंद्र से प्राप्त यह पत्र और कोरोना से प्रभावित देशों की सूची भी संलग्न की गई है.
पत्र में कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए स्थानीय व्यक्तियों एवं अशासकीय संस्थाओं का सहयोग लिया जाए तथा यह प्रचार-प्रसार किया जाए कि ऐसे व्यक्ति जो विदेश से आए हैं. वे स्वयं आकर जानकारी दे एवं चिकित्सा परीक्षण कराएं.

इस कार्य में विदेश पंजीयन कार्यालय एवं जिला पुलिस अधीक्षकों द्वारा निगरानी रखी जाए, जिसकी जानकारी शासन एवं जिला प्रशासन को तत्काल उपलब्ध कराई जाए. राहत आयुक्त ने इन निर्देशों के अनुसार कि गई कार्रवाई से संबंधित जानकारी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दें.

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