गुरुग्राम: हरियाणा के नूंह जिले में बकरीद के दिन शनिवार को असहज शांति रही. एक दिन पहले पुलिस ने मस्जिद के पास एक अस्थायी मीट की दुकान पर छापा मारा था. इस पर गौरक्षा दल के दो सदस्यों ने शिकायत की थी कि उन्हें एक गुप्त सूचना मिली थी. पुलिस ने पिता-बेटे की जोड़ी पर गोमांस बेचने के संदेह में मामला दर्ज किया था. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) शासित इस राज्य में गोमांस प्रतिबंधित है.
पुलिस ने बताया कि उन्होंने तावडू के पटौदी चौक इलाके में एक मस्जिद के पास से 41 किलो मांस जब्त किया और शिकारपुर निवासी मामदीन और उसके बेटे नदीम पर मामला दर्ज किया. पुलिस के पहुंचते ही दोनों मौके से भाग गए और अभी भी फरार हैं.
तावडू सिटी थाने के सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि गौरक्षा दल की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा, “बरामद मांस के नमूने लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं और आगे की जांच चल रही है. हम इलाके में शांति बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं.”
मुस्लिम बहुल इस जिले में दिसंबर 2023 में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी.
शिकायत में क्या कहा गया
गौरक्षा दल के सदस्य और तावडू के वार्ड नंबर 8 के निवासी सनी और साथी मोनू ने कथित तौर पर मिली एक “सूचना” के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
शिकायत के अनुसार, पिता-बेटे कथित तौर पर गोमांस बेचते थे. उन्होंने दावा किया कि वह अपनी मोटरसाइकिल पर गाय का मांस ले जाते थे और मस्जिद के पास एक होटल के पास इसे बेचते थे. उन्होंने कहा कि वह शुक्रवार को भी मांस को अपनी दुकान पर लाए, इसे उतारा और बेचने की प्रक्रिया में थे, जब उन्होंने शिकायतकर्ताओं को देखा.
शिकायत में कहा गया है कि इसके बाद, उन्होंने मांस, तराजू, बाट और बाकी सामान छोड़ दिए और अपनी मोटरसाइकिल पर भाग गए.
पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर एक प्लास्टिक की बोरी में पैक लगभग 41 किलोग्राम संदिग्ध “गोमांस” बरामद किया, साथ ही एक चाकू, तराजू और बाकी सामान भी बरामद किए. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि जब्त किया गया मांस वास्तव में गोमांस है या किसी अन्य जानवर का मांस है, लेकिन गौरक्षा दल के सदस्यों का दावा है कि उनके पास इस बात की पुष्टि करने वाली ठोस जानकारी है कि यह गाय का मांस है.
पुलिस ने बताया कि जब्त मांस को जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई रिपोर्ट पर निर्भर करेगी. पुलिस के अनुसार, घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया और स्थिति नियंत्रण में है.
भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा ने हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन अधिनियम, 2015 के माध्यम से गौहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसमें पशु की हत्या के लिए तीन वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के कठोर कारावास का प्रावधान है.
सनी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी जोड़ी पटौदी चौक के पास एक होटल में नियमित रूप से गोमांस की आपूर्ति करते थे. इसके आधार पर तावडू पुलिस स्टेशन ने अधिनियम की धारा 13(1), 13(3) और 17 के तहत मामदीन और नदीम के खिलाफ मामला दर्ज किया.
धारा 13(1) गौहत्या और गोमांस बेचने के अपराध से संबंधित है. इसमें कम से कम तीन वर्ष का कठोर कारावास, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और कम से कम 30,000 रुपये का जुर्माना, जिसे 1,00,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, का प्रावधान है. धारा 13(3) ऐसे अपराधों के लिए सजा से भी संबंधित है.
धारा 17 अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान लेने की कानूनी प्रक्रिया को रेखांकित करती है.
इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है, खासतौर पर इस घटना के समय को देखते हुए — बकरीद का मौका और इलाके में तनाव की आशंका को भी बढ़ा दिया है. हालांकि, पुलिस की सतर्कता ने स्थिति को नियंत्रण में रखा.
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