कोलकाता, 13 जून (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की वह याचिका सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मेट्रो डेयरी में 47 प्रतिशत शेयरों की बिक्री की जांच कराने का अनुरोध किया था।
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर. भारद्वाज की खंडपीठ ने जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि शेयरों की बिक्री न तो गैरकानूनी है और न ही मनमानी है।
पीठ ने कहा कि राज्य ने केवेंटर एग्रो को शेयर बेचने के लिए कोई अपारदर्शी कदम नहीं अपनाया और अत: याचिका में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।
चौधरी ने अपनी जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किए और बिना किसी उचित कारण के, मेट्रो डेयरी में अपने शेयर बहुत कम दाम पर बेच दिए।
उन्होंने इस बिक्री की जांच के लिए उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त किए जाने की अपील की थी।
राज्य सरकार ने 85.43 करोड़ रुपये के आधार मूल्य के लिए मई 2017 में मेट्रो डेयरी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की पेशकश दी थी और केवेंटर एग्रो ने इसे खरीदने के लिए 85.5 करोड़ रुपये की पेशकश दी थी।
पश्चिम बंगाल सरकार की मेट्रो डेयरी में 47 प्रतिशत हिस्सेदारी थी जबकि केवेंटर एग्रो की 43 प्रतिशत हिस्सेदारी थी और शेष 10 प्रतिशत हिस्सेदारी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के पास है।
अदालत को सूचना दी गयी कि एनडीडीबी ने आईसीआईसीआई बैंक को अपनी हिस्सेदारी बेच दी, जिसे फिर केवेंटर ने खरीद लिया। राज्य सरकार की हिस्सेदारी खरीदने के बाद केवेंटर की मेट्रो डेयरी में 100 फीसदी हिस्सेदारी हो गयी है।
भाषा गोला अविनाश
अविनाश
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