नयी दिल्ली, 22 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता की अपील को जिला अदालत में स्थानांतरित कर दिया जो 23 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगी।
यही अदालत उस अपील पर सुनवाई करेगी जिसने 18 सितंबर को चार पत्रकारों को अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के खिलाफ कथित अपमानजनक सामग्री हटाने के आदेश को रद्द कर दिया था।
जिला न्यायाधीश सुनील चौधरी ने कहा कि चूंकि न्यायाधीश ने पहले ही चार अन्य पत्रकारों की अपील पर सुनवाई कर आदेश पारित कर दिया है, इसलिए इसी तरह की अपील को स्थानांतरित करना उचित होगा।
इस मामले की सुनवाई जिला न्यायाधीश आशीष अग्रवाल 23 सितंबर को करेंगे।
न्यायाधीश अग्रवाल ने 18 सितंबर को दीवानी न्यायाधीश के आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अंतरिम एकपक्षीय आदेश द्वारा सामग्री को हटाने का प्रभाव ‘व्यापक’ था।
एईएल की मानहानि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक दीवानी न्यायाधीश ने छह सितंबर को 10 प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे निर्धारित अवधि के भीतर वेबसाइटों सहित विभिन्न मंचों पर पहले से प्रकाशित विवादास्पद सामग्री, जैसे लेख और सोशल मीडिया पोस्ट को हटा लें।
इस मामले में प्रतिवादी परंजॉय गुहा ठाकुरता, रवि नायर, अबीर दासगुप्ता, अयास्कंत दास, आयुष जोशी, बॉब ब्राउन फाउंडेशन, ड्रीमस्केप नेटवर्क इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, गेटअप लिमिटेड, डोमेन डायरेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और जॉन डो हैं।
भाषा नोमान नरेश
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