scorecardresearch
सोमवार, 12 मई, 2025
होमदेशअटल आहार योजना के तहत लाइसेंस के लिए स्वीकार्यता पत्र की अब जरूरत नहीं

अटल आहार योजना के तहत लाइसेंस के लिए स्वीकार्यता पत्र की अब जरूरत नहीं

Text Size:

नयी दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा) दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने ‘अटल आहार योजना’ के तहत लाइसेंस के लिए पार्षदों से स्वीकार्यता पत्र हासिल करने की शर्त को हटा दिया है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराना है। यह जानकारी रविवार को नगर निगम ने दी।

इस सिलसिले में एसडीएमसी की स्थायी समिति ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी।

योजना के तहत करीब 40 ‘कियोस्क’ बनाए जाएंगे ताकि ‘‘काफी कम कीमत पर’’ भोजन मुहैया कराया जा सके। इनके अंदर ही रसोई घर बने होंगे। लोगों को 15 रुपये में एक थाली मिलेगी।

स्थायी समिति के अध्यक्ष बी. के. ओबेराय ने कहा कि इस योजना को पहले प्रायोगिक आधार पर 2018-19 में लागू किया गया था लेकिन कोविड-19 के कारण इसे रोक दिया गया।

उन्होंने कहा कि निगम योजना को कुछ संशोधनों के साथ फिर से शुरू करना चाहता है जैसे लाइसेंस के लिए किसी को भी आवेदन करने की अनुमति होगी जबकि पहले केवल निगम के कर्मचारी ही आवेदन कर सकते थे।

भाषा नीरज अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments