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Saturday, 18 May, 2024
होमदेशआमिर खान के 'डर' वाले बयान ने नहीं छोड़ा अभी तक पीछा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

आमिर खान के ‘डर’ वाले बयान ने नहीं छोड़ा अभी तक पीछा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

आमिर खान ने कहा था कि देश में हुई कई घटनाओं ने उन्हें चिंतित कर दिया है और उनकी पत्नी किरण राव ने तो यहां तक सुझाव दे दिया है कि उन्हें देश छोड़ देना चाहिए.

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रायपुर: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान का भारत में डर लगने वाला बयान अब फिर सिर उठा रहा है. पांच साल बीत जाने के बाद एक बार फिर इस डर ने आमिर का पीछा करना करना शुरू कर दिया है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस बयान पर आई याचिका पर संज्ञान लेते हुए आमिर खान को नोटिस भेज जवाब मांगा है. छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी आमिर खान को वैमनस्य फैलाने वाला बताया था जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले को आगे बढ़ाते हुए अब उनसे जवाब मांगा है.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकल पीठ ने पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए अमीर खान को अपने बयान पर सफाई देने के लिए नोटस जारी किया है. आमिर खान ने 2015 में असहिष्णुता की बहस के दौरान एक बयान में कहा कि उन्हें और उनकी पत्नी को भारत में रहने से ‘डर’ लगने लगा है. बता दें कि आमिर खान के इस बयान के बाद उनकी काफी किरकिरी हुई थी.

आमिर ने ये बयान रामनाथ गोयनका सम्मान समारोह के दौरान ये बाते कहीं थीं. उन्होंने जब यह बयान दिया था उस दौरान देश में असहिष्णुता को लेकर लेखक, साहित्यकार और बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी भारत सरकार को अवार्ड वापस कर रहे थे. उन्होंने उस दौरान एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि देश में हुई कई घटनाओं ने उन्हें चिंतित कर दिया है और उनकी पत्नी किरण राव ने तो यहां तक सुझाव दे दिया है कि उन्हें देश छोड़ देना चाहिए.

दो बार खारिज हो चुकी है याचिका 

आमिर खान का मीडिया में आए इस बयान पर रायपुर के रहने वाले और पेशे से वकील दीपक दीवान ने 2015 में ही न्यायिक मेजिस्ट्रेट रायपुर की अदालत में एक याचिका दाखिल की थी. इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर ने परिवादी और उनके साक्षियों का कथन अंकित कर मामले को जांच के लिए पुरानी बस्ती थाने को भेज दिया था. थाना पुरानी बस्ती ने कोर्ट के निर्देश के क्रम में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि मामले के तथ्यों, साक्षियों के बयान के बाद पाया कि अभिनेता का बयान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है. दीवान ने अभिनेता आमिर खान के विरुद्ध धारा 153-ए और 153-बी आईपीसी के तहत परिवाद (याचिका) दाखिल किया था.

हालांकि पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर ने परिवाद को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उक्त दोनों ही धाराओं के लिए केंद्र-राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी है लेकिन आमिर खान के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा परिवाद के पहले कोई अनुमति नहीं ली गई थी.

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न्यायिक मेजिस्ट्रेट रायपुर ने अपने 16 मई 2016 के आदेश में याचिका को खारिज करते हुए कहा था की सबंधित ऑथरिटी से पूर्वानुमति न होने के कारण मामले का संज्ञान नहीं लिया जा सकता. न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से खारिज होने के विरुद्ध परिवादी ने सेशन कोर्ट में रिवीजन पेटीशन दायर किया जो कि समान आधार पर दोबारा 13 नवंबर 2019 में खारिज कर दी गई थी.

अपनी दोनों याचिकाओं के खारिज होने के बाद दीवान ने इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां  याचिका दायर की. याचिका कर्ता के अधिवक्ता अमियकांत तिवारी ने दिप्रिंट को बताया, ‘जिला न्ययालय से मुवक्किल द्वारा दायर की गयी याचिका खारिज होने के खिलाफ दीवान ने 26 फरवरी 2020 को उच्च न्यायालय में एक नयी याचिका दायर की थी.’

तिवारी ने आगे बताया, ‘हमने उच्च न्ययालय को बताया है कि फिल्म अभिनेता आमिर खान के खिलाफ दायर परिवाद को इस आधार पर खारिज किया गया कि पूर्वानुमति नहीं ली गई यह तब हुआ तब मजिस्ट्रेट के समक्ष समस्त पुलिस रिपोर्ट के रूप में सामग्री उपलब्ध थी औऱ मामले को संबंधित अथॉरिटी को अनुमति के लिए भेजा जा सकता था. वहीं पुरानी बस्ती थाना ने जब जांच पर अपराध के होने का प्रमाण पाया तब उसे सीधे ही मामला दर्ज करते हुए जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करना चाहिए थी. दोनों ही अपराध संज्ञेय और अजमानती प्रकृति के हैं.’

तिवारी के अनुसार उच्च न्यायालय में उनके द्वारा याचिकाकर्ता का पक्ष 5 मार्च को हुई सुनवाई में रखा गया था जिसका निर्णय न्यायालय ने सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को हुई सुनवाई में जस्टिस अग्रवाल ने याचिकाकर्ता के दलीलों का संज्ञान लेते हुए मामले को एडमिट कर अगली तारीख 17 अप्रैल रखी गयी है.

दिप्रिंट के संपर्क करने पर अमीर खान के वकील डीके ग्वारले ने कहा, ‘उच्च न्यायालय ने अभी मामले का संज्ञान लेते हुए इसे एडमिट कर सुनवाई के लिए उचित पाया है. मैनें न्यायालय का नोटिस रिसीव कर लिया है और समय पर उचित जवाब पेश कर दिया जाएगा.’

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