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Monday, 11 August, 2025
होमदेशचेक बाउंस मामलों में गुरुग्राम की अदालत के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा : न्यायालय

चेक बाउंस मामलों में गुरुग्राम की अदालत के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा : न्यायालय

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नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने गुरुग्राम की एक अदालत की ओर से घर खरीदारों के खिलाफ जारी आदेशों पर नाखुशी जताते हुए मंगलवार को कहा कि वह मामले की जांच करेगा, क्योंकि उसे उक्त अदालत के कामकाज के बारे में “बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है”।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने गुरुग्राम की जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश से चेक बाउंस मामलों में घर खरीदारों से धन की वसूली के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत जमानती और गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने के मामले की जांच करने को कहा।

पीठ ने कहा, “हमें गुरुग्राम की एक निचली अदालत के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। हम इस पर गौर करेंगे और देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।”

यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), खासतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में सब्सिडी योजनाओं के तहत फ्लैट बुक कराने वाले 1,200 से अधिक घर खरीदारों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि फ्लैट का कब्जा न मिलने के बावजूद बैंक उन्हें ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

कुछ घर खरीदारों ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि गुरुग्राम की एक निचली अदालत विभिन्न आवासीय परियोजनाओं से जुड़े साधारण चेक बाउंस मामलों में उनके खिलाफ दंडात्मक आदेश पारित कर रही है और उन्हें फ्लैट का कब्जा देने में देरी हो रही है।

शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को एनसीआर के बिल्डर और उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के विकास प्राधिकरणों से घर खरीदने वाले लोगों को धोखा देने के लिए बैंकों और डेवलपर के बीच “साठगांठ” के सिलसिले में 22 नियमित मामले दर्ज करने की अनुमति दे दी।

भाषा पारुल प्रशांत

प्रशांत

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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