बेंगलुरु, 13 फरवरी (भाषा) कर्नाटक में सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी संदेश के सिलसिले में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की शिकायत के बाद पुलिस ने शुक्रवार को एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जिसमें मांड्या में जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के एक अधिकारी को मैसूरु में आबकारी उपायुक्त के रूप में तैनात किए जाने का झूठा दावा किया गया था।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने शिकायत में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दावा किया है कि यह कृत्य मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को बदनाम करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक, शिकायत के आधार पर विधान सौध पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 336(3) (जालसाजी) और 340(2) (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तैयार करना और उनका वास्तविक रूप में इस्तेमाल करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
भाषा पारुल सुरेश
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