जयपुर : गौ रक्षकों की एक भीड़ द्वारा पहलू खान को पीट-पीटकर मार दिए जाने के करीब दो साल बाद अलवर सत्र न्यायालय ने बुधवार को मामले में सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया. पहलू खान (55) हरियाणा के नूह के रहने वाले थे.
6 accused in the Pehlu Khan lynching case (2017) in Alwar have been acquitted by a Rajasthan court. pic.twitter.com/oGzsFY64Ri
— ANI (@ANI) August 14, 2019
पहलू खान मवेशी खरीदने के लिए अपने गांव से गए थे. लेकिन, उन्हें दिल्ली-अलवर राजमार्ग पर गौ तस्करी के संदेह में एक अप्रैल, 2017 को गौ रक्षकों की एक भीड़ ने घेर लिया और निर्दयता से पीटा. पहलू खान की दो दिन बाद मौत हो गई थी.
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने मामले पर बुधवार को सुनवाई की. इस मामले में दोनों पक्षों की बहस 7 अगस्त को पूरी हो गई थी.
इससे पहले छह लोगों को, जिन्हें पहले आरोपी के रूप में नामित किया गया था, उन्हें मोबाइल फोन रिकॉर्ड व गौशाला के केयरटेकर के बयान के आधार पर क्लीन चिट दी गई थी. बाकी के तीन आरोपी नाबालिग है और उन पर किशोर न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है.