उदगमंडलम (तमिलनाडु), 15 फरवरी (भाषा) एक महिला अदालत ने चार साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के जुर्म में 52 वर्षीय दिव्यांग व्यक्ति को मंगलवार को 38 साल कैद की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, करीब तीन साल पुराने इस मामले में नीलगिरि जिले के गुडालूर इलाके के दिहाड़ी मजदूर अब्बास ने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया था। इस संबंध में बच्ची के माता-पिता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज करायी थी।
जांच के बाद अब्बास को पॉक्सो कानून के तहत 10 जनवरी, 2019 को गिरफ्तार किया गया था।
मामले की सुनवाई के बाद सजा सुनाते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सी. संजई बाबा ने अब्बास को 38 साल कैद और 3,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी।
भाषा अर्पणा दिलीप
दिलीप
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.