नई दिल्ली: बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके में पांच साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार के बाद उसका गला काटा गया और ईंट से सिर कुचलने के बाद शव को एक प्लास्टिक फैक्ट्री में फेंक दिया गया. बलात्कार और हत्या का मुख्य आरोपी नाबालिग के परिवार को पहले से जानता था और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था. दिप्रिंट को इस बारे में जानकारी मिली है.
पुलिस को संदेह है कि यह अपराध सोमवार शाम को हुआ है.
पुलिस सूत्रों ने बताया कि 28-वर्षीय आरोपी टोटन लोहार उर्फ खुदी ने लड़की को फुसलाया, फिर कथित तौर पर उसका बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, “आरोपी ने ब्लेड से उसका गला काट दिया और उसके सिर पर ईंट से वार किया.”
लोहार को बुधवार को पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया.
यह भी पता चला है कि आरोपी चाय की दुकान चलाने वाले पीड़ित परिवार को करीब तीन साल से जानता था. उक्त पुलिस अधिकारी ने कहा, “वे रोजाना उनकी चाय की दुकान पर आता था.” उन्होंने बताया कि लोहार एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करता है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है.
मामला पहली बार सोमवार को सामने आया जब दिल्ली पुलिस को एक नाबालिग लड़की के अपहरण की पीसीआर कॉल मिली. इसके बाद लड़की के माता-पिता के बयानों के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई.
पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) रवि कुमार सिंह ने मीडिया को बताया, “लड़की शाम 5 बजे लापता हो गई थी. माता-पिता ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं चल सका और उन्होंने पीसीआर कॉल की. नाबालिग का पता लगाने के लिए कई टीमें गठित की गईं और इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई. एक फुटेज में लड़की को उस आदमी (आरोपी) के साथ चलते हुए देखा गया था.”
बाद में आरोपी को फरार पाया गया, लेकिन पुलिस द्वारा की गई शुरुआती जांच से पता चला कि वे पूर्वा एक्सप्रेस के माध्यम से पश्चिम बंगाल भाग गया होगा. इसके बाद पुलिस की एक टीम को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया और दूसरी को कोलकाता भेजा गया, जो उस ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी जिस पर पुलिस को संदेह था कि आरोपी दिल्ली में चढ़े थे.
डीसीपी रवि कुमार सिंह ने कहा, “टीम ने ट्रेन में आरोपी की पहचान की और उसे बुधवार को वापस दिल्ली लाया गया. उसने नाबालिग से बलात्कार करने और उसकी हत्या करने की बात कबूल कर ली है.” आरोपी पर आईपीसी की धाराओं के तहत हत्या, सबूत नष्ट करना, बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
यह भी पता चला है कि पुलिस ने उस फैक्ट्री से हत्या करने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया ब्लेड और एक ईंट बरामद की है, जहां से नाबालिग का शव बरामद हुआ था.
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