scorecardresearch
शुक्रवार, 23 मई, 2025
होमदेशसंविधान की भावना को प्रतिबिंबित करने के लिये 3 आपराधिक कानून लाए गए : शाह

संविधान की भावना को प्रतिबिंबित करने के लिये 3 आपराधिक कानून लाए गए : शाह

Text Size:

नयी दिल्ली, 23 मई (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तीन आपराधिक कानून संविधान की भावना को प्रतिबिंबित करने और उन्हें धरातल पर उतारने के लिये लाए गए।

उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के साथ राज्य में इन नए कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए यह बात कही।

गृह मंत्री ने कहा कि केवल नए आपराधिक कानून बनने से नागरिक अधिकार मजबूत नहीं होंगे, बल्कि नागरिकों को अधिकार देने के लिए जमीनी स्तर पर इन कानूनों का पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि नए कानून संविधान की भावना को प्रतिबिंबित करने और उन्हें धरातल पर उतारने के लिए हैं।

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने क्रमशः औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया। नए कानून पिछले वर्ष एक जुलाई से प्रभावी हैं।

शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन से ही नागरिकों को उनके अधिकार मिल सकते हैं, जिसके लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और निरंतर निगरानी आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को राज्य में नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए एक निश्चित प्रारूप में इनके क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि राज्य में नए कानूनों के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त हो।

गृह मंत्री ने कहा कि आरोप पत्र दायर करने और आरोप तय करने के लिए क्रमश: 60 और 90 दिन की समय-सीमा तय करना महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को राज्य में नए कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा महीने में एक बार, मुख्य सचिव को पखवाड़े में एक बार और गृह सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को सप्ताह में एक बार करनी चाहिए।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि नायडू ने नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के माध्यम से भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने के लिए शाह के नेतृत्व में किए गए प्रयासों के लिए उनको धन्यवाद दिया।

नायडू ने ‘एक्स’ पर लिखा, “आज (शुक्रवार को) दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया।”

उन्होंने कहा कि बैठक में पुलिस, जेल, अदालत, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।

बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और गृह मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें पुलिस महानिदेशक, महानिदेशक, बीपीआरएंडडी और निदेशक, एनसीआरबी शामिल थे।

भाषा जितेंद्र प्रशांत

प्रशांत

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments