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Friday, 18 October, 2024
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मथुरा में पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार के दोषी को 20 साल कैद

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मथुरा, 26 फरवरी (भाषा) जिले के प्रेम नगर इलाके में पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार के जुर्म में स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग को 20 साल कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनायी।

अदालत के फैसले के अनुसार, दोषी को पॉक्सो कानून के तहत 20 साल कैद और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 10 साल की सजा सुनायी गई है, दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अवर जिला अधिवक्ता सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी ने कहा, ‘‘सुनवाई के दौरान आरोपी जितने समय तक जेल में बंद रहा है, उसे अंतिम सजा में गिना जाए।’’

वकील ने कहा कि घटना पांच फरवरी, 2018 की है जब आरोपी सूरज ने पड़ोस में रहने वाली पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया।

उन्होंने बताया कि बच्ची की मां और दादी बच्ची को सूरज और उसकी भाभी के पास छोड़कर गए थे। वापस लौटकर जब वे बच्ची को सूरज के घर से लेकर आए तो बच्ची उल्टियां कर रही थी।

एडीजीसी ने बताया कि यह सोचकर कि बच्ची बीमार है, परिवार के लोगों ने उसे दवाएं दी और उसकी तबीयत सुधर गयी।

अगले दिन बच्ची ने अपने परिवार को बताया कि कैसे आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया।

बच्ची की मां ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी।

भाषा अर्पणा माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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