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Saturday, 29 June, 2024
होमदेश1998 कोयंबटूर विस्फोट मामला: न्यायालय में दोषियों की जमानत याचिका खारिज, अपील पर फरवरी में सुनवाई

1998 कोयंबटूर विस्फोट मामला: न्यायालय में दोषियों की जमानत याचिका खारिज, अपील पर फरवरी में सुनवाई

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नयी दिल्ली, चार अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को 1998 के कोयंबटूर बम विस्फोट मामले में कुछ दोषियों की जमानत याचिका खारिज कर दी और इस घटना को ‘नृशंस’ करार दिया। इस धमाके में 58 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 250 लोग घायल हुए थे।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ कुछ दोषियों द्वारा जमानत की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

जमानत याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर फरवरी 2024 के पहले सप्ताह में सुनवाई की जाएगी।

दोषियों की ओर से पेश वकीलों में से एक ने जमानत की गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और वे पिछले लगभग 25 वर्षों से हिरासत में हैं।

न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की सदस्यता वाली पीठ ने इस पर कहा कि कितने लोग मारे गये थे? जब श्रृंखलाबद्ध धमाकों में मारे गये लोगों की संख्या के बारे में बताया गया, तो अदालत ने कहा कि उन्हें उस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई।

पीठ ने कहा, ‘‘जमानत का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सरकारी वकील ने कहा कि इतने सारे लोगों की हत्या के अलावा दोषियों ने शहर के साथ जो किया वह ‘अक्षम्य’ था।’’

भाषा संतोष प्रशांत

प्रशांत

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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