झांसी (उप्र), 12 सितंबर (भाषा) झांसी जिले की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत 14 लोगों को विद्युत समस्या को लेकर 12 वर्ष पूर्व सड़क जाम करने संबंधी आरोपों के तहत दो साल की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
हालांकि देर शाम सभी को अपील के लिए एक माह का समय देते हुए निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। इस संबंध में जैन के अधिवक्ता द्वारा विवेचना संबंधी विषमताओं को लेकर सजा के खिलाफ अपील किए जाने की बात कही गई है।
अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट (प्रथम) एवं विशेष न्यायाधीश सांसद-विधायक अदालत अनिल कुमार (सप्तम) ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य सहित 14 लोगों को दोषी करार देते हुए कुल दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
बुंदेलखंड में विद्युत कटौती को लेकर झांसी एवं ललितपुर जिला कांग्रेस द्वारा 11 जून 2013 को पारीछा थर्मल पावर के निकट दयानंद स्टेडियम में धरना प्रदर्शन की अनुमति ली गई थी। तत्कालीन थाना बड़ागांव प्रभारी हातिम सिंह के अनुसार सुबह करीब 11 बजे शुरू हुए धरना प्रदर्शन के बाद करीब 3:45 बजे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के इशारे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा पारीछा थर्मल पावर के सामने स्थित झांसी कानपुर राजमार्ग पर जाम लगा दिया गया। इस दौरान कई किलोमीटर तक वाहन रुक जाने से यातायात अस्त-व्यस्त हो गया था। इस मामले में पुलिस ने जैन समेत 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
भाषा सं आनन्द राजकुमार
राजकुमार
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