scorecardresearch
Saturday, 27 April, 2024
होमदेशनाबालिग लड़की को भगा ले जाने के दोषी को 10 साल की जेल

नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के दोषी को 10 साल की जेल

Text Size:

बिजनौर, आठ जून (भाषा) उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के दोषी युवक को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

थाना प्रभारी स्योहारा राजीव चौधरी ने बताया कि बागपत जिले के बलौनी थाना क्षेत्र के मुकारी गांव का रहने वाला दीपक कुमार 11 जुलाई 2017 को एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था।

चौधरी के मुताबिक, इस मामले में दीपक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जबकि अर्जुन नाम के एक युवक का नाम सह-आरोपी के रूप में शामिल किया गया था।

चौधरी के अनुसार, अदालत ने आरोप सिद्द होने पर दीपक को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उस पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं, अर्जुन के लिए तीन साल की जेल और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा तय की।

चौधरी के मुताबिक, अदालत ने पीड़िता को जुर्माना राशि में से 22,500 रुपये का भुगतान किए जाने का आदेश भी दिया।

भाषा

सं राजेंद्र पारुल

पारुल

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments