नयी दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा) छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 10 संवेदनशील प्रतिष्ठानों को आम जनता के लिए बंद घोषित किया गया है। केंद्र ने कहा कि इन संवेदनशील प्रतिष्ठानों के परिसरों में की गई कुछ गतिविधियों के संबंध में कोई भी जानकारी पर भारत के दुश्मनों की नजर हो सकती है।
सरकारी गोपनीयता अधिनियम लागू करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये संवेदनशील प्रतिष्ठान हैं।
अधिसूचना में कहा गया, ‘‘… केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि निर्दिष्ट स्थानों पर की गई कुछ गतिविधियों के संबंध में जानकारी … एक दुश्मन के लिए उपयोगी होगी। और केंद्र सरकार यह उचित मानती है कि ऐसे स्थानों पर अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच को रोकने के लिए विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए।’’
इसमें कहा गया, ‘‘इसलिए, अब सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए… केंद्र सरकार निर्दिष्ट स्थानों के बारे में घोषणा करती है …कि उक्त अधिनियम के उद्देश्य के तहत ये निषिद्ध स्थान हैं।’’
राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में दो-दो प्रतिष्ठान हैं, जबकि तेलंगाना, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक-एक प्रतिष्ठान हैं।
भाषा ब्रजेन्द्र ब्रजेन्द्र नरेश
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