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Saturday, 18 January, 2025
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हिजाब पर अदालत के फैसले के बाद कर्नाटक सरकार ने पीयू छात्रों के लिए वर्दी को अनिवार्य किया

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बेंगलुरु, 18 मई (भाषा) ‘हिजाब’ विवाद को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय के हालिया आदेश के बाद प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग ने 2022-23 शैक्षणिक वर्ष से प्री-यूनिवर्सिटी (पीयू) छात्रों के लिए महाविद्यालय विकास समिति द्वारा निर्धारित वर्दी को अनिवार्य कर दिया है।

उसने यह भी कहा कि यदि महाविद्यालय विकास समिति या प्रबंधन कोई वर्दी निर्धारित नहीं करता है, तो भी छात्रों को ऐसे वस्त्र पहनने होंगे, जो ‘‘समानता और एकता को बनाए रखें और सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाएं।’’

अकादमिक वर्ष 2022-23 के लिए दाखिले संबंधी दिशा-निर्देशों में ये कहा गया है। इनमें वर्दी के संबंध में सरकारी आदेश को बरकरार रखने वाले उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया गया है।

हिजाब विवाद के मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने फरवरी में आदेश जारी करके राज्य में विद्यालयों और प्री-यूनिवर्सिटी महाविद्यालयों के छात्रों के लिए उसके या निजी संस्थानों द्वारा निर्धारित वदी को पहनना अनिवार्य कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने कुछ मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर उन याचिकाओं को 15 मार्च को खारिज कर दिया था, जिनमें कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी।

भाषा सिम्मी नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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