कोल्लम (केरल), 24 मई (भाषा) केरल की एक अदालत ने आयुर्वेद की छात्रा विस्मया के पति को दहेज हत्या के मामले में मंगलवार को 10 साल की सजा सुनाई। विस्मया ने पिछले साल जून में अपने ससुराल में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) जी मोहनराज ने संवाददाताओं को बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एक सुजीत केएन ने दोषी एस किरण कुमार को आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज प्रताड़ना के मामले में भी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत क्रमश: छह साल और दो साल कैद की सजा सुनाई है।
कुमार को दहेज लेने के अपराध में दहेज निषेध अधिनियम के तहत छह साल और दहेज की मांग करने पर एक साल की सजा भी सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के बाद एसपीपी ने कहा कि अदालत ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
कुमार पर कुल 12,55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें से दो लाख रुपये पीड़िता के माता-पिता को भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
भाषा सुरभि सिम्मी
सिम्मी
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