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Monday, 30 September, 2024
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मप्र : बालिका वधू बनने से बची 16 वर्षीय लड़की, 20 साल के लड़के से होने वाला था ब्याह

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इंदौर, दो मई (भाषा) मध्यप्रदेश के इंदौर में सोमवार को प्रशासन के वक्त रहते हरकत में आने से 16 साल की लड़की का 20 वर्षीय लड़के से होने वाला बाल विवाह रुक गया। बाल विवाह के खिलाफ गठित उड़नदस्ते के प्रभारी महेंद्र पाठक ने यह जानकारी दी।

पाठक ने बताया कि इंदौर की 16 वर्षीय लड़की की शादी गुना जिले के 20 साल के लड़के से तय की गई थी और वहां से बारात 12 मई को इंदौर आने वाली थी।

उन्होंने बताया कि बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन का दल लड़की के इंदौर स्थित घर पहुंचा। उन्होंने बताया कि कानूनी कदम उठाने की चेतावनी दिए जाने पर लड़की के परिजन बाल विवाह रोकने को राजी हो गए।

गौरतलब है कि देश में 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है जो कानूनन अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दोषी को दो वर्ष तक के सश्रम कारावास अथवा एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं का प्रावधान है।

पाठक ने बताया,‘‘हमने लड़के के बाल विवाह के बारे में गुना के प्रशासन को सूचना देकर उचित कदम उठाने की गुजारिश की है।’’

भाषा हर्ष

रंजन

रंजन

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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