चेन्नई, 20 अप्रैल (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को स्वयंभू संत शिवशंकर बाबा को जमानत प्रदान की, जिसे यौन अपराधों से बाल संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।
उच्च न्यायालय द्वारा आज आठवें मामले में राहत प्रदान किये जाने के बाद शिवशंकर बाबा के जल्द ही जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
न्यायमूर्ति जी जयाचंद्रन ने जमानत प्रदान करते हुए कहा कि आरोपी को अपना पासपोर्ट चेंगलपट्टू की विशेष अदालत के पास जमा कराना चाहिए और जब भी आवश्यक हो, उसे सीबी-सीआईडी के समक्ष पेश होना चाहिए।
न्यायाधीश ने कहा कि इसके अलावा आरोपी को उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गईं उन सभी शर्तों का भी पालन करना होगा जो कि शीर्ष अदालत ने जून 2021 में दर्ज पहले मामले में हाल में जमानत प्रदान करने के दौरान लगायी थीं।
शीर्ष अदालत की शर्तों के मुताबिक, हरिशंकर बाबा को केलमबक्कम में स्थित ‘सुशील हरि इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल’ में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जिसे उसने करीब एक दशक पहले स्थापित किया था।
भाषा
शफीक मनीषा
मनीषा
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