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Thursday, 3 October, 2024
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बलिया में किशोरी से बलात्कार के आरोपी को दस साल की सजा

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बलिया (उप्र), छह मई (भाषा) बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के गांव में एक किशोरी से बलात्कार के तीन वर्ष पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने शुक्रवार को बताया कि जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के गांव की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी से उसके ही गांव के रमेश राजभर ने शादी का झांसा देकर 22 अप्रैल 2019 को बलात्कार किया था। किशोरी के पिता की शिकायत पर रसड़ा कोतवाली में भारतीय दंड संहिता एवं यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत राजभर के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश ओंकार शुक्ला ने बृहस्पतिवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद रमेश राजभर को दोषी करार देते हुए दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं जफर पवनेश सुरभि

सुरभि

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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