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Sunday, 29 September, 2024
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बलात्कार के जुर्म में युवक को दस साल की सजा

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खंडवा, 28 अप्रैल (भाषा) मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के जुर्म में 24 वर्षीय एक युवक को दस साल कैद की सजा सुनाई है।

सहायक जिला लोक अभियोजक अनिल चौहान ने बृहस्पतिवार को बताया कि हरसूद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में अभिषेक हजारी को दोषी करार देते हुए बुधवार को उसे दस साल की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि 20 नवंबर 2019 को रात नौ बजे लड़की खाना खाने के बाद घर के बाहर खड़ी थी तभी उसके भाई का दोस्त हजारी वहां आया और उसके भाई के बारे में पूछा, उस पर लड़की ने बताया कि भाई घर पर नहीं है।

उन्होंने बताया कि इसके बाद हजारी उसे जबरदस्ती घर के पीछे एक खेत में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

उन्होंने बताया कि पीड़िता ने परिजन को आपबीती बताई, इसके बाद खालवा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी और आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

भाषा सं दिमो

शोभना

शोभना

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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