नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि 2006 के निठारी सिलसिलेवार हत्याकांड मामले में सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर उसे नोटिस सौंप दिया गया है।
न्यायालय की रजिस्ट्रार सुजाता सिंह ने कहा कि एक पीड़ित के पिता पप्पू लाल की अपील पर न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर से जारी नोटिस कोली को नहीं दिया गया है, जो गाजियाबाद की डासना जेल में बंद है।
न्यायालय के 18 जुलाई के आदेश में कहा गया, “गौतमबुद्ध नगर के एसएसपी से भी यह बात स्पष्ट करवाई जाए…इसके बाद एसएसपी गौतमबुद्ध नगर के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 (सुरेंद्र कोली) को नोटिस जारी किया जाए।”
अदालत ने मामले को चार सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया और कहा कि उच्च न्यायालय व निचली अदालत की ओर से मामले के रिकॉर्ड का इंतजार है।
उल्लेखनीय है कि 19 जुलाई को शीर्ष अदालत ने 2006 के सनसनीखेज निठारी हत्याकांड मामले में कोली को बरी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई और उत्तर प्रदेश सरकार की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी।
यह सनसनीखेज हत्याकांड 29 दिसंबर 2006 को राष्ट्रीय राजधानी से सटे नोएडा के निठारी में मोनिंदर सिंह पंधेर के घर के पीछे एक नाले से आठ बच्चों के कंकाल मिलने के बाद सामने आया था। पंधेर भी इस मामले में आरोपी था।
भाषा जोहेब प्रशांत
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