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Monday, 17 June, 2024
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दिल्ली के रेस्तराओं को खुली जगहों, छतों पर खाना परोसने की अनुमति मिली

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(अंजलि पिल्लै और सलोनी भाटिया)

नयी दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा) दिल्ली में लोग अब अपने पसंदीदा रेस्तराओं में खुले में भोजन का लुत्फ उठा सकेंगे, क्योंकि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने कुछ प्रतिबंधों के साथ भोजन परोसने के लिए खुली जगहों और छतों के उपयोग की अनुमति दे दी है।

आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में छतों और खुले भोजन स्थलों वाले भोजनालयों को दिल्ली अग्निशमन सेवा से तब तक किसी अतिरिक्त अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों का पालन किया जाता है।

चार नंवबर को जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है, ‘‘एमसीडी ने भोजन संबंधी उद्देश्य के लिए खुली जगह और छत के उपयोग के वास्ते लाइसेंस देने की मंजूरी दे दी है। पहले के सभी आदेशों के विपरीत अब खुली जगह और छतों पर भोजन परोसने की अनुमति है।’’

इसमें कहा गया है, ‘भूतल पर खुली जगह के मामले में, किसी अतिरिक्त अग्निशमन एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। ऊपरी मंजिलों पर खुली जगह के मामले में, 90 वर्ग मीटर के क्षेत्र वाले और पहले से ही अग्निशमन एनओसी रखने वाले भोजन प्रतिष्ठान के लिए किसी अतिरिक्त अग्निशमन एनओसी की आवश्यकता नहीं है।’’

इसमें कहा गया है कि ऊपरी मंजिलों पर खुली जगह के मामले में, यदि मौजूदा भोजन प्रतिष्ठान का क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर से कम है, लेकिन खुली जगह को जोड़ने के साथ, कुल क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर या अधिक हो जाता है, तो अग्निशमन एनओसी की आवश्यकता होगी।

नगर निकाय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, खुली जगह, छत या आंशिक छत पर किसी भी तरह का खाना पकाने या खाने की चीजें बनाने की अनुमति नहीं होगी।

आदेश के अनुसार, खुली जगह/छत पर बैठे लोगों का शराब पीना राहगीरों को दिखाई नहीं देना चाहिए।

भाषा नेत्रपाल दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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