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Sunday, 8 September, 2024
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गैंगस्टर आनंदपाल हत्याकांड:अदालत ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया

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जोधपुर (राजस्थान), 24 जुलाई (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने 2017 में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में जांच एजेंसी की ‘क्लोजर रिपोर्ट’ बुधवार को खारिज कर दी।

अदालत ने निर्देश दिया कि घटना में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया जाए।

अदालत का यह आदेश आनंदपाल की पत्नी राज कंवर की याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने सीबीआई की ‘क्लोजर रिपोर्ट’ (मामला बंद करने के अनुरोध) को चुनौती दी थी।

सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में चूरू के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट, उप पुलिस अधीक्षक (कुचामन सिटी) विद्या प्रकाश, निरीक्षक सूर्यवीर सिंह और अन्य को क्लीनचिट दे दी थी।

गैंगस्टर आनंदपाल सिंह को 24 जून 2017 की रात चुरू के मालासर गांव में कथित मुठभेड़ में मारा गिराया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि जिस घर में वह छिपा हुआ था, उसे चारों ओर से घेरने के बाद गैंगस्टर को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी और मुठभेड़ में मारा गया।

समुदाय के सदस्यों ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद दिसंबर 2017 में राजस्थान सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया था।

भाषा खारी सुभाष

सुभाष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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