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Friday, 4 October, 2024
होमदेशगुजरात की अदालत ने ‘तीन तलाक’ मामले में सरकारी अधिकारी को एक साल जेल की सजा सुनाई

गुजरात की अदालत ने ‘तीन तलाक’ मामले में सरकारी अधिकारी को एक साल जेल की सजा सुनाई

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पालनपुर, चार मई (भाषा) गुजरात में बनासकांठा जिले के पालनपुर की एक अदालत ने एक सरकारी कर्मचारी को ‘‘तीन तलाक’’ के जरिये अपनी पत्नी को तलाक देने का प्रयास करने के लिए बुधवार को एक साल जेल की सजा सुनाई।

सरकारी वकील संजय जोशी ने कहा कि गुजरात में ‘‘तीन तलाक’’ मामले में संभवत: यह पहली दोषसिद्धि है।

अतिरिक्त वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश जी एस दारजी की अदालत ने उप अभियंता सरफराजखान बिहारी (45) को एक साल जेल की सजा सुनाई और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

आरोपी व्यक्ति की पीड़ित पत्नी शहनाजबानू ने सितंबर 2019 में पालनपुर (पश्चिम) थाने का रूख किया था और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अदालत ने बिहारी को 2019 के अधिनियम के तहत एक साल की जेल, भादंसं की धारा 498 (ए) के तहत एक साल की जेल और धारा 323 के तहत छह महीने की सजा सुनाई। ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

भाषा

देवेंद्र अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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