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Wednesday, 25 September, 2024
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कोयला घोटाला: अदालत ने निजी कंपनी के निदेशकों को चार साल की सजा सुनाई

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नयी दिल्ली, 25 अप्रैल (भाषा) एक विशेष अदालत ने सोमवार को ओडिशा के पात्रपाड़ा कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितता से जुड़े एक मामले में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने के लिए आधुनिक कॉरेपोरेशन लिमिटेड के दो निदेशकों को चार साल की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने अपनी कंपनी के पक्ष में आवंटन के मद्देनजर आपराधिक साजिश रचकर केंद्रीय कोयला मंत्रालय के साथ धोखाधड़ी करने के लिए निर्मल कुमार अग्रवाल (60) और महेश कुमार अग्रवाल (56) को जेल भेज दिया।

अदालत ने कंपनी और दोषी ठहराए गए निदेशकों पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने कहा कि मौजूदा मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य साफ तौर पर आरोपियों द्वारा साजिश करना दर्शाते हैं।

न्यायाधीश ने आरोपियों को कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय, स्क्रीनिंग कमेटी और कोयला मंत्रालय को धोखा देने का भी दोषी ठहराया था।

भाषा शफीक उमा

उमा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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