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सोमवार, 9 जून, 2025
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केजरीवाल भ्रष्टाचार मामले में जल्द ही नियमित जमानत याचिका दायर करेंगे, उच्च न्यायालय को बताया गया

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नयी दिल्ली, दो जुलाई (भाषा) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जल्द ही नियमित जमानत के लिये याचिका दायर करेंगे। उनके वकील ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी।

इस बीच, उच्च न्यायालय ने सीबीआई से मुख्यमंत्री की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब दाखिल करने को कहा।

उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई प्रत्युत्तर हो तो केजरीवाल के वकील दो दिन के भीतर उसे दाखिल कर सकते हैं।

अदालत ने दलीलें सुनने के लिये मामले को 17 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

गिरफ्तारी के अलावा, आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने अधीनस्थ अदालत के 26 जून और 29 जून के आदेशों को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें क्रमश: तीन दिन की सीबीआई हिरासत और 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

केजरीवाल (55) को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में वहां न्यायिक हिरासत में थे।

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने बताया कि अगस्त 2022 में सीबीआई द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उन्हें अप्रैल 2023 में जांच एजेंसी द्वारा तलब किया गया था और नौ घंटे पूछताछ की गई थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, ‘‘अप्रैल 2023 से अब तक कोई समन या पूछताछ नहीं हुई और अब उन्हें 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने गिरफ्तारी ज्ञापन/गिरफ्तारी के आधार में कोई नया सबूत या सामग्री नहीं बताई है, जिससे उनकी गिरफ्तारी को उचित ठहराया जा सके, जबकि वह (ईडी के धन शोधन मामले में) न्यायिक हिरासत में थे। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करने की कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं हो सकती।”

न्यायाधीश द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने मामले में कोई जमानत याचिका दायर की है, सिंघवी ने कहा कि अभी तक नहीं, लेकिन वे जल्द ही इसे दायर करने जा रहे हैं।

अंतरिम अर्जी में केजरीवाल ने याचिका में उठाए गए मुद्दों पर निर्णय होने तक मामले में हिरासत से अपनी रिहाई का अनुरोध किया है।

इसमें कहा गया है, “चूंकि, याचिकाकर्ता के संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, इसलिए वह इस अदालत से अनुरोध कर रहे हैं कि जब तक उन मुद्दों पर निर्णय नहीं हो जाता, जिनके दूरगामी परिणाम हैं और जो गंभीर कानूनी, संवैधानिक और सार्वजनिक महत्व के हैं, उनकी अंतरिम रिहाई का निर्देश दिया जाए।”

याचिका में कहा गया है कि 26 जून के गिरफ्तारी मेमो में गिरफ्तारी का आधार केवल यह बताया गया है कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और ज्ञात तथ्यों का खुलासा नहीं कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि यह गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता और केवल असहयोग करना व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वैधानिक आधार नहीं है।

भाषा प्रशांत सुभाष

सुभाष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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