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Wednesday, 18 March, 2026
होमदेशएनएसई मामला : सीबीआई ने चित्रा रामकृष्ण, अरविंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका का विरोध किया

एनएसई मामला : सीबीआई ने चित्रा रामकृष्ण, अरविंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका का विरोध किया

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नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को ‘‘एनएसई को-लोकेशन’’ मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण और समूह संचालन अधिकारी (जीओओ) आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने आरोपियों के साथ-साथ अभियोजन एजेंसी की दलीलें सुनीं और दोनों आवेदनों में आदेश के लिए नौ मई की तारीख तय की।

सीबीआई ने पहले दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। एजेंसी ने कहा कि अपराध की प्रकृति काफी गंभीर है।

आरोपियों को ‘को-लोकेशन’ घोटाले से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था। देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में अनियमितताओं के बारे में खुलासे के बाद मई 2018 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

भाषा अविनाश माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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