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Friday, 4 October, 2024
होमदेशआजम खान की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित किया

आजम खान की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित किया

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प्रयागराज, पांच मई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शत्रु की संपत्ति हड़पने के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की जमानत याचिका पर फैसला बृहस्पतिवार को सुरक्षित रख लिया। आजम खान ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए यह जमीन कथित रूप से हड़पी थी।

जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने निर्णय सुरक्षित रख लिया।

उल्लेखनीय है कि आजम खान और अन्य लोगों पर कथित तौर पर शत्रु संपत्ति हड़पने और सैकड़ों करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए रामपुर के आजम नगर पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

यह प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 120-बी, 201, 409, 447, 420, 467, 468, 471 के साथ ही लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 2 के तहत दर्ज कराई गई थी।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि देश के बंटवारे के दौरान इमामुद्दीन कुरैशी नाम का व्यक्ति पाकिस्तान चला गया और उसकी संपत्ति शत्रु संपत्ति के तौर पर दर्ज की गई, लेकिन आजम खान ने अन्य लोगों के साथ मिलीभगत कर 13.842 हेक्टेयर जमीन हड़प ली।

भाषा राजेंद्र धीरज

धीरज

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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