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Monday, 18 November, 2024
होमदेशअदालत ने अबू सलेम को अवैध हिरासत संबंधी याचिका वापस लेने की अनुमति दी

अदालत ने अबू सलेम को अवैध हिरासत संबंधी याचिका वापस लेने की अनुमति दी

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नयी दिल्ली, पांच मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में अपनी भूमिका के लिए उम्रकैद की सजा काट रहे प्रत्यर्पित ‘गैंगस्टर’ अबू सलेम को बृहस्पतिवार को वह याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी जिसमें उसने भारत में अपनी हिरासत को गैर-कानूनी करार देने का अनुरोध किया था।

सलेम ने खुद को पुर्तगाल प्रत्यर्पित करने की भी मांग की थी।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने आदेश दिया कि सलेम की संबंधित याचिका खारिज की जाती है।

सलेम के वकील ने कहा कि यही मामला अब उच्चतम न्यायालय में लंबित है, इसलिए इसे उच्च न्यायालय से वापस लिये जाने की अनुमति दी जाये।

खंडपीठ ने कहा, ‘‘(याचिकाकर्ता की ओर से पेश) वकील ने कुछ परिणामी घटनाक्रम के मद्देनजर रिट याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी है। रिट याचिका वापस लिये जाने की अनुमति दी जाती है।’’

सलेम ने अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा था कि वह लंबे समय से जेल में बंद है तथा उसे उम्मीद नहीं है कि निकट भविष्य में उसकी लंबित अपीलों का निपटारा हो सकेगा।

सलेम को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पुर्तगाल से 11 नवम्बर 2005 को लाया गया था।

भाषा सुरेश अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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