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Tuesday, 21 May, 2024
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अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम अधिसूचित

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नयी दिल्ली, 10 मई (भाषा) अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। यह 10 मई से लागू माना जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

यह कदम सरकार द्वारा परिकल्पित थिएटर कमान योजना के बीच उठाया गया है।

थिएटर कमान मॉडल के तहत सरकार थलसेना, वायुसेना और नौसेना की क्षमताओं को एकीकृत करना चाहती है तथा युद्धों और अभियानों के लिए उनके संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना चाहती है।

मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, अंतर-सेवा संगठनों (आईएसओ) की प्रभावी कमान, नियंत्रण और कुशल कामकाज को बढ़ावा देने के लिए विधेयक 2023 के मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। इस विधेयक को 15 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी।

अधिसूचना के साथ ही अधिनियम आईएसओ के प्रमुखों को सशक्त बनाकर कई कार्यवाहियों से इतर मामलों के शीघ्र निपटान का मार्ग प्रशस्त करेगा और यह सशस्त्र बल कर्मियों के बीच अधिक एकीकरण एवं एकजुटता की दिशा में एक कदम होगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले हफ्ते पीटीआई-भाषा से कहा था कि सेना में थिएटर कमान योजना का कार्य प्रगति पर है और इस महत्वाकांक्षी पहल पर सेना के तीनों अंगों के बीच आम सहमति बन रही है।

उन्होंने कहा था कि सशस्त्र बल थिएटर कमान संबंधी पहल के लिए प्रतिबद्ध हैं क्योंकि यह पहल तीनों सेवाओं की क्षमताओं को एकीकृत करेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगी।

भाषा नेत्रपाल माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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