नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) में वार्डों के परिसीमन और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण प्रतिशत निर्धारित करने के संबंध में आवश्यक अधिसूचनाओं को आठ हफ्तों के अंदर अधिसूचित किया जाए।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया “अंतिम चरण” में है और राज्य द्वारा जल्द ही औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके समक्ष आग्रह किया गया है कि राज्य को आठ सप्ताह के भीतर परिसीमन के संबंध में अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी जाए।
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि राज्य ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करने का भी आश्वासन दिया है कि आरक्षण के निर्धारण से संबंधित समर्पित आयोग को सौंपा गया कार्य एक ही समय में पूरा किया जाए।
पीठ ने कहा, “राज्य की तरफ से दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड में लिया गया और स्वीकार किया जाता है।”
पीठ ने कहा कि वार्डों के परिसीमन के संबंध में या नवगठित निगम के लिए आरक्षण प्रतिशत निर्धारित करने के लिए आवश्यक अधिसूचनाएं आज से आठ सप्ताह के भीतर पूरी और अधिसूचित की जानी चाहिए।
शीर्ष अदालत बीबीएमपी के लिए चुनाव कराने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसका कार्यकाल 10 सितंबर, 2020 को समाप्त हो गया था।
न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 जुलाई तय की है।
भाषा
प्रशांत उमा
उमा
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.