ठाणे, 21 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे के भिवंडी की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दाखिल करने वाले शिकायती को मामले में स्थगन आदेश का अनुरोध करने पर बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता को 1,000 रुपये हर्जाना भुगतान करने का आदेश दिया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) जे वी पालीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटे को राहुल गांधी को राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।
कुंटे ने मामले में स्थगन के लिए आवेदन किया था जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 10 मई तय की है जब शिकायती से पूछताछ की जाएगी।
कुंटे ने 2014 में ठाणे के भिवंडी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। भाषण में गांधी ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था।
कुंटे ने दावा किया था कि राहुल गांधी के इस बयान से आरएसएस की छवि खराब हुई।
ठाणे की एक अदालत ने 2018 में मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय किये थे, लेकिन कांग्रेस सांसद ने आरोपों को कबूल नहीं किया था।
भाषा वैभव उमा
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