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शनिवार, 17 मई, 2025
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मप्र: गोहत्या मामले के दो आरोपियों पर रासुका लगाया गया, कलेक्टर और एसपी का तबादला

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सिवनी (मप्र), 22 जून (भाषा) मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने शनिवार को गोहत्या में शामिल होने के आरोपी दो लोगों पर कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगा दिया और जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 10 जून को घोषणा की थी कि पुलिस के अपराध जांच विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक मामले की जांच करेंगे।

मुख्यमंत्री ने देर रात सोशल मीडिया पर बताया कि सिवनी के कलेक्टर क्षितिज सिंघल और पुलिस अधीक्षक (एसपी) राकेश कुमार सिंह का तबादला कर दिया गया है।

सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि संस्कृति जैन को नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है।

जिले में दो दिन पहले एक नदी और जंगली इलाके में 40 से अधिक गायों के शव मिले थे, जिसके बाद पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

मुख्यमंत्री यादव ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘गोमाता के खिलाफ कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीआईडी ​​एडीजी पवन श्रीवास्तव और उनकी टीम को नृशंस गोवंश हत्याकांड की उच्चस्तरीय जांच करने का काम सौंपा गया है।”

उन्होंने कहा, “मामले में शामिल हर आरोपी को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।”

सिवनी पुलिस ने दिन में चार आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया, जिसने संतोष कवरेती (40) और रामदास उइके (30) को न्यायिक हिरासत में भेज दिया तथा शादाब खान (27) व वाहिद खान (28) को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शादाब और वाहिद के खिलाफ रासुका लगाया गया है।

शनिवार को एक और आरोपी इरफान मोहम्मद (57) को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों पर मप्र गोहत्या प्रतिषेध अधिनियम, 2004, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और सांप्रदायिक तनाव भड़काने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

राज्य में गोहत्या के अपराध में सात साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है।

भाषा जोहेब नेत्रपाल

नेत्रपाल

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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