(तस्वीर के साथ)
मुंबई, 10 जुलाई (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को बीएमडब्ल्यू ‘हिट-एंड-रन’ मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
मिहिर शाह (24) को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। इससे दो दिन पहले मिहिर ने कथित तौर पर अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिससे एक महिला की मौत हो गई थी जबकि उसका पति घायल हो गया था।
बुधवार को आरोपी मिहिर शाह को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवरी अदालत) एस पी भोसले के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया।
सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत से कहा कि यह एक क्रूर और हृदयहीन अपराध है। पुलिस ने कहा कि आरोपी की अधिकतम हिरासत प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि उन्हें (पुलिस को) यह जांच करनी है कि उसे भागने में किसने मदद की और साथ ही कार की नंबर प्लेट भी अभी तक बरामद नहीं हुई है।
मिहिर कथित तौर पर बीएमडब्ल्यू कार चला रहा था जिसने दक्षिण-मध्य मुंबई के वर्ली इलाके में एक दोपहिया वाहन को टक्कर मारी, जिससे कावेरी नखवा (45) की मौत हो गई थी जबकि उनके पति प्रदीप घायल हो गए।
पुलिस के अनुसार कावेरी नखवा को तेज रफ्तार कार ने करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटा, फिर मिहिर ने कार रोकी और अपने चालक राजर्षि बिदावत के साथ सीट बदली तथा दूसरी गाड़ी में भाग गया। चालक ने कथित तौर पर बीएमडब्ल्यू को पीछे की ओर करते समय उसे कुचल दिया।
दुर्घटना के बाद से फरार चल रहे मिहिर को आखिरकार मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया।
मिहिर के पिता राजेश शाह पालघर जिले से शिवसेना के नेता हैं। पुलिस के अनुसार उन्होंने दुर्घटना के बाद मिहिर को भागने में सक्रिय रूप से मदद की। राजेश शाह को शिवसेना के उपनेता पद से बर्खास्त कर दिया गया।
चालक बिदावत जोकि कार में सवार था और उसने बाद में मिहिर से कथित तौर पर सीट की अदला-बदली की, पहले से ही 11 जुलाई तक पुलिस की हिरासत में है।
भाषा
योगेश पवनेश
पवनेश
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