नयी दिल्ली, 22 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयन अब भी निराशाजनक रहने का सोमवार को उल्लेख करते हुए कुछ राज्यों द्वारा आवश्यक नियम बनाने में नाकाम रहने को लेकर नाराजगी जताई।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ अधिनियम को लागू करने के लिए जिला स्तर पर समितियों का गठन करने का अनुरोध करने संबंधी याचिका की सुनवाई कर रही है।
पीठ ने कहा, ‘‘…अधिनियम का कार्यान्वयन अब भी निराशाजनक स्तर पर है। कई राज्यों ने अधिनियम के तहत नियम नहीं बनाये हैं।’’
पीठ ने कहा, ‘‘हमारा मानना है कि अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति अब तय करने की जरूरत है।’’
न्यायालय ने विषय पर आगे की सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते के लिए निर्धारित कर दी।
भाषा सुभाष माधव
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