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Wednesday, 25 March, 2026
होमदेशनाबालिग से बलात्कार के आरोप में दोषी को उम्रकैद की सज़ा

नाबालिग से बलात्कार के आरोप में दोषी को उम्रकैद की सज़ा

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कोटा, छह मई (भाषा) बारां शहर की एक पोक्सो अदालत ने फरवरी में नाबालिक से बलात्कार के मामले में 30 वर्षीय व्यक्ति को शुक्रवार को उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

बारां के पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीणा ने बताया कि न्यायाधीश अलका गुप्ता ने आरोपी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

उन्होंने बताया, 24 फरवरी को मध्य प्रदेश के श्योपुर के सोनू चौधरी के खिलाफ मंगरोल थाने में मामला दर्ज करवाया गया था।

मीणा ने बताया, शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उसने मंगरोल कस्बे के पास सुनसान इलाके में नाबालिग से बलात्कार किया था।

पुलिस ने चौधरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 और 376 (ए, बी) और पोक्सो अधिनियम और एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया। पीड़िता की चिकित्सकीय जांच और बयान दर्ज करवाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस निरीक्षक ने बताया फरवरी में गिरफ्तारी के बाद से दोषी न्यायिक हिरासत में था।

भाषा फाल्गुनी माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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