नयी दिल्ली, 27 अप्रैल (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को बताया कि हाथी दांत तस्करी के लिए केरल में हाथियों का कथित रूप से शिकार करने के 2015 के मामले से जुड़े धन शोधन के मामले में कुछ लोगों की 79.23 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
केन्द्रीय एजेंसी ने आरोपियों उमेश अग्रवाल और उनकी पत्नी, डी. राजन और उनकी पत्नी, अजी ब्राइट की पत्नी और प्रेस्टन सिल्वा की पत्नी के खिलाफ धन शोधन निषेध कानून (पीएमएलए) के तहत अस्थायी आदेश जारी किया गया है।
केरल वन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थुंडाथिल जंगल क्षेत्र के एडामलयार और करीमपानी थानों में वन्यजीव संरक्षण कानून, 1972 और केरल वल अधिनियम, 1961 के तहत मामला दर्ज किया था। ईडी का मामला इसी से जुड़ा है।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी बयान के अनुसार आरोपियों पर 2015 में आरक्षित जंगल में प्रवेश करने, जंगली हाथियों का शिकार करने, उनके दांत निकालने और हाथी दांत तथा हाथी दांत से बनी चीजों का अवैध व्यापार करने का आरोप है।
एजेंसी ने बताया कि जब्त की गई संपत्तियों में 53.97 लाख रुपये कीमत की अचल संपत्ति शामिल है।
भाषा अर्पणा माधव
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