कोलकाता, दो जुलाई (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक अराबुल इस्लाम को 2023 के पंचायत चुनाव के दौरान दर्ज हत्या के प्रयास और आगजनी के एक मामले में मंगलवार को जमानत दे दी।
अदालत ने दो फरवरी, 2024 को गिरफ्तार किए गए इस्लाम को जमानत देते हुए कहा कि मुकदमे के दौरान आरोपी को हिरासत में रखना दंडात्मक प्रकृति का नहीं हो सकता।
जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि दक्षिण 24 परगना जिले के भांगोर के पूर्व विधायक इस्लाम काफी समय से हिरासत में हैं और आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और मुकदमे के जल्द खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है।
इस्लाम को पिछले साल जून में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने को लेकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और विपक्षी आईएसएफ के समर्थकों के बीच झड़प के दौरान हत्या के प्रयास और आगजनी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति प्रसेनजीत बिस्वास की पीठ ने दो लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि पर जमानत देने का आदेश दिया।
राज्य सरकार ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह ‘हिस्ट्रीशीटर’ है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित हैं।
शर्तें लगाते हुए अदालत ने इस्लाम को निर्देश दिया कि वह मुकदमा खत्म होने तक हर रविवार को बिजयगंज बाजार पुलिस थाने में हाजिरी लगाए। इस्लाम को निर्देश दिया गया कि वे सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित हों, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए, तथा जब भी आवश्यकता होगी, वे पुलिस के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित होंगे।
इस्लाम को निर्देश दिया गया कि वह निचली अदालत की पूर्व अनुमति के बिना संबंधित पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र को न छोड़ें। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि वे पीड़ित के घर के 200 मीटर के दायरे में नहीं आएंगे।
भाषा अमित दिलीप
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