भुवनेश्वर, 24 जुलाई (भाषा) ओडिशा सरकार ने परिवहन अधिकारियों को ऐसे वाहनों को जब्त करने और मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है, जो वाहन उपयुक्तता प्रमाण पत्र के बिना सड़कों पर चलाए जा रहे हैं।
एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को कहा गया कि परिवहन आयुक्त अमिताभ ठाकुर ने एक परिपत्र जारी कर अधिकारियों से उन वाहनों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है जो वाहन उपयुक्तता प्रमाण पत्र और पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना चलाए जा रहे हैं।
इसमें कहा गया कि परिवहन आयुक्त ने न केवल जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं, बल्कि ऐसे वाहनों को जब्त करने और कानून के अनुसार मामले दर्ज करने का भी आदेश दिया है।
सभी उप परिवहन आयुक्तों और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) को पूरे राज्य में पंजीकरण प्रमाण पत्रों और वाहनों की उपयुक्तता का निरीक्षण करने की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है।
केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, परिवहन वाहनों के पास वैध पंजीकरण और वाहन उपयुक्तता प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा गैर-परिवहन वाहनों के पास वैध पंजीकरण दस्तावेज होना चाहिए।
बयान में कहा गया है कि बार-बार जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद कुछ वाहन मालिक इन मानदंडों का उल्लंघन करते पाए गए हैं और ऐसे वाहनों से कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं।
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