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बुधवार, 21 मई, 2025
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उच्चतम न्यायालय ने कन्नड़ समाचार चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध के आदेश पर रोक बढ़ाई

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नयी दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश पर अपनी रोक 22 जुलाई तक बढ़ा दी, जिसमें जनता दल (सेक्युलर) के कुछ वरिष्ठ नेताओं से संबंधित कथित यौन आरोपों को प्रसारित करने की वजह से कन्नड़ समाचार चैनल ‘पावर टीवी’ के प्रसारण को निषिद्ध कर दिया गया था।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने अवगत कराया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता विदेश में हैं।

उनकी इस जानकारी का संज्ञान लेते हुए पीठ ने सुनवाई 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

पीठ ने कहा कि इस बीच, कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने वाला उसका 12 जुलाई का पिछला आदेश लागू रहेगा।

इससे पहले, पीठ ने कहा कि चैनल के खिलाफ मामला ‘सरासर राजनीतिक प्रतिशोध’ से प्रेरित प्रतीत होता है। उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए पीठ ने कहा कि समाचार चैनल के खिलाफ मामला प्रथम दृष्टया राजनीतिक हस्तियों से जुड़े यौन आरोपों को प्रसारित करने से रोकने के उद्देश्य से दायर किया गया था।

चैनल ने कथित तौर पर जद (एस) नेता प्रज्वल रेवन्ना और अन्य से जुड़े हालिया यौन आरोपों से संबंधित समाचार प्रसारित किया। चैनल ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश की आलोचना की।

उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 26 जून को चैनल के संचालन पर रोक लगा दी, जबकि खंडपीठ ने चैनल के प्रसारण के खिलाफ एकल पीठ द्वारा पारित स्थगन आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने जद (एस) के विधान पार्षद एचएम रमेश गौड़ा और अन्य की याचिकाओं पर आदेश पारित किया था।

केंद्र ने चैनल को उसके लाइसेंस से संबंधित कुछ आरोपों के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया।

भाषा सुरेश माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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